रामपुर, नवम्बर 28 -- धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब उनके खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले में अदालत ने पत्रावली निर्णय के लिए लगा दी है। गुरुवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया है कि बचाव पक्ष एक दिसंबर तक अपने तर्क और साक्ष्य कोर्ट में पेश करे, पांच दिसंबर को इस केस में फैसला सुनाया जाएगा। भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पूर्व में सपा नेता अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो अलग अलग पासपोर्ट बनवाए हैं और उनका इस्तेमाल भी सुविधानुसार किया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए ...