आगरा, जून 26 -- अबोध बच्चियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म का प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में छह साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी गोपाल निवासी सदर बाजार को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने उसे 20 वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह और तर्क पेश किए। इसमें वादी और पीड़िताओं की गवाही अहम रही। वादी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी थी। बताया था कि 29 दिसंबर 2019 को उसकी पांच वर्षीय पुत्री एक धार्मिक स्थल पर खेल रही थी। मैं उसे देखने गया तो बाहर मुझे एक व्यक्ति मिल गए। वो भी अपनी नातिन को ढूंढते हुए वहां आए थे। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि आरोपी गोपाल मासूम बच्चियों के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। दोनों बच्चियां बुरी तरह रो रही थी...
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