नई दिल्ली, जनवरी 13 -- महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 1993 के मुंबई बम धमाका मामले में दोषी गैंगस्टर अबू सलेम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है और उसे पुलिस सुरक्षा के साथ केवल दो दिन की आपातकालीन पेरोल दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चंडक ने सरकार को एक हलफनामा दाखिल करके सलेम को 14 दिन की पेरोल देने से संबंधित चिंताओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई। सलेम ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का हवाला देकर 14 दिन की पेरोल मांगी थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मनखुवर देशमुख ने कहा कि 14 दिन की पेरोल संभव नहीं है क्योंकि सलेम एक 'अंतरराष्ट्रीय अपराधी' है। देशमुख ने अदालत से कहा कि जेल अधिकारियों ने कहा कि उसे पुलिस सुरक्षा के साथ केवल दो दि...