औरंगाबाद, नवम्बर 25 -- अफीम की तस्करी करने के मामले में तीन अभियुक्तों को अदालत ने मंगलवार को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज द्वितीय अनिन्दिता सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 263/22 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। जेल में बंद अभियुक्त गया जिले के पोखइया धनगाई गांव निवासी राजू कुमार सिंह, चतरा के गिद्धौर निवासी सुजीत कुमार यादव और चतरा के झागदांग निवासी अखिलेश यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18सी में छह-छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इन तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस संबंध में एनडीपीएस के स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त राजू कुमार सिंह और सुजीत कुमार यादव 20 जुलाई 2022 से ही जेल में बंद हैं। उ...