पलामू, जुलाई 3 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने बुधवार को एनटीपीएस एक्ट के तहत दो अभियुक्त साकेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू एवं दीपक कुमार उर्फ बिजली को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास सजा भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार नावाजयपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजन कुमार ने अपने कार्य क्षेत्र के बंदुआ गांव में वाहन चेकिंग के दौरान दो अगस्त 2021 की रात नौ बजे बगैर नंबर प्लेट के एक मोटरसाइकिल जिसमें नंबर नहीं था, पर सवार दीपक कुमार के पास से एक किलोग्राम अफीम जैसा पदार्थ व एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था। पूछताछ के बाद तीन अगस्त 2021 को चार लोगों के...