शाहजहांपुर, नवम्बर 25 -- अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-7 नुसरत खान की अदालत ने कटरा थाना पुलिस द्वारा रसेवन गांव में पकड़े गए तीन अफीम-डोडा तस्करों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष की कैद और बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला गवाहों की गवाही और विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल गुप्ता की प्रभावी बहस के आधार पर सुनाया। अभियोजन के अनुसार 31 अक्तूबर 2020 को एसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ हुलास नगला रेलवे फाटक के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि रसेवन गांव से पहले नहर की पुलिया पर फतेहगंज-दातागंज रोड पर चार लोग दो मोटरसाइकिलों से अफीम-डोडा बेचने आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर के साथ बताए स्थान पर पहुंची, जहां चारों संदिग्ध दिखाई दिए। घेराबंदी कर तीन आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया ग...