लातेहार, दिसम्बर 11 -- लातेहार संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 8/ 2016 की सुनवाई के उपरांत दोषियों को 8- 8 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर 1- 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा निर्धारित किया है । अपर जिला अभि योजन पदाधिकारी शिव शंकर राम ने अदालत में कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया। मामले के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक कमलेश्वर पांडेय के फर्दबयान पर गत 17 जुलाई 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को अफीम की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी,जिसके सत्यापन में पुलिस निरीक्षक कमलेश्वर पांडेय के नेतृत्व में एक टीम टोरी रेलवे स्टेशन पर घात लगाकर तैयार थी। ...