चतरा, जुलाई 1 -- चतरा, विधि संवाददाता। सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस संख्या 15/ 2021 के अभियुक्त मनोहर गंझु को 15 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। डेढ़ लाख रुपया जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस केस में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला कुंदा थाना 37 /2020 दिनांक 08 जून 2020 का है। इस केस के सूचक सह थाना प्रभारी रामवृक्ष राम ने अपने लिखित बयान में बताया है की घटना के दिन गुप्त सूचना मिली कि कुंदा थाना अंतर्गत ग्राम एकता गांव में मनोहर गंझू पिता बंधु गंझू के घर पर अवैध अफीम छुपा कर रखा हुआ है। इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचना करते हुए छापेमारी दल का गठन कर ए...
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