रांची, मई 16 -- रांची। एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने अफीम की खेती करने और उसके पौधे बरामद मामले में जेल में बंद आरोपी जगदीश महतो और लखींद्र उर्फ लखीचरण महतो को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों को उक्त आरोप में तमाड़ पुलिस ने बीते 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था, तब से दोनों जेल में हैं। दोनों के खिलाफ मामले को लेकर तमाड़ थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो एकड़ जमीन में अफीम की खेती करने का आरोप है। पुलिस ने खेत से 10 अफीम के पौधे भी बरामद किए थे।

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