भागलपुर, सितम्बर 9 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता नाथनगर के सिल्क कारोबारी अफजाल अंसारी हत्याकांड में चार अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को एडीजे 19 खुशबू कुमारी की अदालत ने कांड के अभियुक्तों इरशाद हुसैन, मो. शाहरूख, इफ्तेखार अंसारी और ललुआ को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी वीरेश मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आर्म्स एक्ट में भी उन चारों को सजा सुनाई गई और अर्थदंड लगाया गया। सभी सजा साथ साथ चलेंगी। गौरतलब है कि जमीन विवाद में 14 सितंबर 2022 को अफजाल को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। तीन साल के अंदर ही अभियुक्तों को कोर्ट से सजा सुना दी गई। अफजाल हत्याकांड के बाद पुलि...