प्रमुख संवाददाता, जनवरी 11 -- केंद्र सरकार का नया लेबर कोड बिल अप्रैल से प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी है। नए बिल को अंगीकार करने के लिए राज्य की आवश्यकता के अनुसार श्रम विभाग ने मामूली बदलाव कर दिए हैं। संशोधित बिल विधि विभाग भेज दिया गया है। जनवरी में लेबर कोड बिल का प्रकाशन कर सरकार आपत्तियां मांगेगी। 45 दिन बाद जरूरी आपत्तियों में सुधार कर बिल को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए बिल का अनुपालन अनिवार्य हो जाएगा। 29 सेंट्रल कोड को सरकार ने समेटकर चार कोड में कर दिया है। इसे बीते साल 21 नवंबर को सरकार ने लागू भी कर दिया है। बिल को राज्यों में लागू करने के लिए सरकार ने 90 दिन का समय दिया था। इसी क्रम में 22 दिसंबर को चार कमेटियों का गठन किया था, जिसे 27 दिसंबर तक रिपोर्ट देनी थी। कमेटियों की रिपार्ट के आधार पर बीते...