लखनऊ, मार्च 11 -- लखनऊ- विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने 10 हजार से 25 हजार के भौतिक स्टांप को एक अप्रैल से चलन से बाहर करने का शासनादेश जारी कर दिया है। ये स्टांप अब 31 मार्च तक ही चल सकेंगे। इसके बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश स्टांप (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में 10 हजार से 25 हजार तक के भौतिक स्टांप अब केवल 31 मार्च तक ही मान्य होंगे। इनका या तो इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इसे वापस किया जा सकता है। इसके बाद ये चलन से बाहर हो जाएंगे।

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