रुद्रपुर, अप्रैल 4 -- रुद्रपुर। डीएम के आदेशानुसार फरवरी और मार्च माह में धान लगाने की दी गई अनुमति अब अमान्य हो गई है। मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना बताया कि अप्रैल और मई माह में गेहूं कटाई के बाद धान रोपाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले के कुछ किसानों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार फरवरी-मार्च माह में धान रोपाई की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह संज्ञान में आया है कि कुछ किसान अप्रैल में भी धान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पूर्व में दी गई अनुमति केवल फरवरी-मार्च तक ही सीमित थी। उन्होंने बताया कि उक्त सभी अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं। चेतावनी दी है कि अप्रैल-मई में धान लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वह निर्धारित कृषि नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध धान रोपाई से...