प्रयागराज, मई 1 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी स्मारक देवनागरी महाविद्यालय परीक्षितगढ़ मवाना की प्रबंध समिति के अप्रूवल के मामले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति 20 सितंबर 2024 एवं 24 फरवरी 2025 के आदेशों पर रोक लगा दी है और उन्हें व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर न्यायालय के आठ नवंबर 2024 के आदेश का पालन नहीं करने का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने 24 फ़रवरी 2025 के अपने आदेश को कैसे उचित ठहराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गांधी स्मारक देवनागरी महाविद्यालय परीक्षितगढ़ मवाना की प्रबंध समिति की याचिका पर प्रबंध समिति के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और विवि के अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याचिका के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश...
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