कुशीनगर, अप्रैल 23 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बाल अपचारी को अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या का दोषी करार दिया है। इसके बाद उसे दस साल के सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव में दस साल का बालक 27 अप्रैल को सुबह अपनी पान दुकान पर बैठा था। पटेरहा बुजुर्ग गांव का निवासी सहदुल्लाह पुत्र जाकिर दुकान पर पहुंचा और बालक से पान मसाला मांगा। बालक से कुछ बातचीत के बाद उसे साथ लेकर झरही (करमैनी) की ओर चला गया। इसके बाद से बालक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की मगर पता नहीं...
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