सोनभद्र, फरवरी 17 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई नाबालिग लड़के के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले दोषी को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। दोषी विजय उर्फ टीपू साहनी के ऊपर 35 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित के पिता ने 21 मार्च 2022 को चोपन थाने में दी तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसके 10 वर्ष के नाबालिग बेटे को 20 मार्च की शाम सात बजे विजय उर्फ टीपू साहनी पुत्र बाले साहनी निवासी कुरहुल थाना चोपन ने चना के खेत में बुलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बेटे ने घर आकर इसकी जानकारी अपनी मां को दिया, उसके बाद उसे...
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