आजमगढ़, जनवरी 30 -- आजमगढ़, संवाददाता। पांच वर्ष के मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन मार्च 2016 की शाम चार बजे आरोपी बच्चू लाल सोनकर पीड़ित बच्चे को टॉफी देने के बहाने बुलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ और प्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बालक ने यह बात अपने घर वालों को बताया। पीड़ित बालक के पिता ने शिकायत की तब आरोपी बच्चू लाल सोनकर ने पीड़ित पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के वि...
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