संतकबीरनगर, मई 3 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी इमरान पर वादी के 12 वर्षीय नाबालिग भतीजा समेत पांच अन्य अवयस्क बालकों के साथ चाकू के नोंक पर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है । मामला जिले के कोतवाली क्षेत्र के खलीलाबाद शहर के एक मोहल्ले का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित बालक के चाचा ने अभियोग पंजीकृत कराया है। आरोप है कि वह मूल रूप से महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और वर्तमान समय में खलीलाबाद शहर में निवास कर रहा है। उनका 12 वर्षीय अवयस्क भतीजा 13 फरवरी 2025 को दिन में लगभग तीन बज...