बाराबंकी, अगस्त 26 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग का अपहरण कर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना सतरिख पर एक व्यक्ति ने अपने पुत्र का अपहरण कर उसके साथ आप्राकृतिक कृत्य करने के सम्बन्ध में पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी सुभाष चन्द्र पुत्र माता प्रसाद निवासी लालपुर औलिया थाना सफदरगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त सुभाष चंद्र को 20 वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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