आगरा, फरवरी 20 -- अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित संजय निवासी फतेहपुर सीकरी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपी को पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी शर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसका पांच वर्षीय नाती 24 अगस्त 21 को खेत में शौच के लिए गया था। उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया।

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