आगरा, अक्टूबर 8 -- चार वर्षीय बालिका से अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी राजू निवासी एत्मादुद्दौला को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने पीड़िता, वादी, विवेचक समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। तर्क दिए कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है। वादी ने थाना एत्मादुद्दौला पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 20 नवंबर 2020 को उसकी चार वर्षीय पुत्री को आरोपी कहीं ले गया और उसके साथ बुरा काम किया। घटना की जानकारी उसे अगले दिन हुई। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 21 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया। 22 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा बयान दर्ज कराएं। विव...
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