आगरा, जुलाई 12 -- अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी मुकेश निवासी फतेहपुर सीकरी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने वादी, विवेचक समेत गवाह और एफएसएल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वादी ने थाना फतेहपुर सीकरी पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 13 अक्तूबर 2021 को उसके नाबालिग पुत्र को आरोपी जबरन पकड़कर अपने घर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य, पॉक्सो एक्ट एवं जान से मारने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.