किशनगंज, अक्टूबर 14 -- किशनगंज। संवाददाता उच्तम न्यायालय, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के आदेश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के द्वारा अंतिम मतदाता सूची से वंचित लोगों का अपील दायर करने में सहायता प्रदान करने हेतु पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ओम शंकर ने बताया कि मतदाता सूची से वंचित सभी व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवा का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति समय सीमा के अंदर मतदाता सूची से हटाए गए अपने नाम के विरुद्ध सक्षम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी में अपना अपील दायर कर सकते हैं। जिस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज से अपील ड्राफ्ट करने, अपील दायर करने में पैनल अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

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