नई दिल्ली, मई 18 -- बिहार में अपार्टमेंटों की खरीद-बिक्री में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब अपार्टमेंट की जमीन की जमाबंदी व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होगी। बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर जमाबंदी होगी जिसमें सभी फ्लैटधारियों का जिक्र होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है। दो महीने के भीतर इसके लागू हो जाने के आसार हैं। इसके पहले व्यक्तिगत जमाबंदी कायम की जा रही थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 और 2012 के प्रावधानों के तहत रैयतों/भू-धारियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में दाखिल-खारिज की कार्रवाई अंचल स्तर पर की जाती है। अबतक जो लोग फ्लैट की खरीद करते थे उनके नाम पर जमीन के एक हिस्से की दाखिल खारिज की जाती थी। लेकिन सरकार ने अब यह नियम बदल दिया है। यह भी पढ़ें- गोरखपुर-सिलीगुड़ी ...