बोकारो, मार्च 12 -- चास, प्रतिनिधि। चास निगम क्षेत्र के बिल्डरों को आक्युपेंशी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। इसको लेकर क्षेत्र में वार्डवार जांच करने को लेकर टीम का गठन किया गया है। इसको लेकर अब निगम प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। इस बाबत निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने बताया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी निर्माण परियोजना के पूरा होने पर जारी होने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। यह प्रमाणित करता है कि निर्माण स्वीकृत योजना और विनियमों के मुताबिक हुआ है। इसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इसमें निर्माण में सुरक्षा मानदंड, भवन कोड, पर्यावरणीय विनियमों, भवन में पानी, बिजली, और सीवरेज जैसे उपयोगिता सहित अन्य मानक शामिल है। 60 से अधिक बिल्डिंगों पर हो सकती है कार्रवाई: निगम क्षेत्र में विगत दस व...
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