कानपुर, नवम्बर 19 -- डेरापुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में अपहरण व हत्या के मामले में सजिश के आरोपित को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अलग - अलग धाराओं में 47 हजार रुपये जुर्माना भी किया। गत 10 अक्टूबर को दोष सिद्ध होने के बाद से वह फरार चल रहा था। सजा सुनाए जाने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। डेरापुर थाना क्षेत्र के रैंगवा निवासी राजेश उर्फ पप्पू की 16 मई 2003 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। दो दिन बाद उसका शव बरामद होने पर डेरापुर पुलिस को उसके भाई रवींद्र कुमार ने मुंगीसापुर के राजू पुत्र रामशरण, जरौली गांव के प्रमोद कुमार पुत्र रामेश्वर व संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों का चालान करने के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। एडीजीसी अजय तिवारी...