भभुआ, जून 20 -- अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 1.40 लाख रुपया लगाया आर्थिक दंड कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख अतिरिक्त प्रतिकर राशि देने का दिया निर्देश (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाते हुए बेटे को 25 साल एवं उसकी मां को 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी। इन पर नाबालिग बालिका का अपहरण एवं दुष्कर्म करने का आरोप है, जिसमें अदालत ने दोनों को दोषी पात हुए सजा देने के अलाव उनपर 1.40 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। इस राशि को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश पारित किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से 3 लाख रुपए की अतिरिक्त प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को देने क...