सिद्धार्थ, दिसम्बर 18 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अपहरण के एक आरोपी को चार साल की सजा सुनाई व उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। फणीन्द्र मणि ओझा उर्फ डब्लू ओझा पुत्र अरुण कुमार ओझा निवासी भैसठ थाना गोल्हौरा के खिलाफ अपहरण व रेप का केस 2015 में धारा-363, 366, 376, 120बी, 212 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बांसी पुलिस ने दर्ज किया था व अपहरण के आरोपी अजय कुमार गिरि उर्फ रिंकू गिरि पुत्र हरीराम गिरि निवासी मिठवल थाना बांसी के खिलाफ धारा 363, 366 का केस दर्ज हुआ था। इन मामलों की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी साबित होने...
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