नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित अपहरण मामले में तमिलनाडु की के. वी. कुप्पम विधानसभा सीट से विधायक 'पूवई जगन मूर्ति को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 30 जून को दिए गए अपने आदेश को अंतिम आदेश घोषित करते हुए विधायक की याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ मूर्ति की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। विधायक ने दलील दी कि इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि लापता युवक बरामद हो गया था और उसकी बरामदगी उनके पास से नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादों से इस मामले में फंसाया गया है और उन पर अपहरण में लिप्त होने का झूठा आरोप लगाया गया।
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