धनबाद, सितम्बर 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि रंगदारी के लिए इंजीनियर का अपहरण व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन की अदालत में हुई। केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था, लेकिन अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। अदालत में एकलव्य सिंह व राज आनंद सिंह गैर हाजिर थे। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर निर्धारित कर दी है। एफआईआर में कहा गया है कि एक जुलाई 2016 को कार्यपालक अभियंता नगर निगम अरुण सिंह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। राज आनंद सिंह ने उन्हें फोन कर बुलाया। बाहर आने पर एकलव्य सिंह की गाड़ी लगी थी। एकलव्य सिंह व राज आनंद ने उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया। पूजा ...
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