मऊ, जनवरी 31 -- मऊ। अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत के न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद ने मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दलित की पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण के मामले में आरोपी मेहदियाकुण्ड निवासी ओमप्रकाश उर्फ साधु की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र नाथ राय, अखिलेश कुमार सिंह के तर्कों को सुनने के बाद सुनाया।

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