झांसी, नवम्बर 15 -- 10वीं छात्रा का अपहरण कर लगातार उससे दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल बाद बड़ा फैसला आया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं, 65 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पृथ्वीपुर (मप्र) के गांव जलंधर के रहने वाले आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धर्मदास कुशवाहा 10 साल पहले यानी 16 नवंबर 2015 को झांसी के बरुआसागर थाना क्षेत्र निवासी 17 साल की कक्षा 10वीं की छात्रा को बहलाकर ले गया था। पीड़िता के भाई ने बरुआसागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें धर्मेंद्र पर आरोप लगाया था कि नाबालिग बहन को जबरन धर्मेद्र अपने साथ ले गया है। उसने मना क...
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