नोएडा, नवम्बर 11 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश कुमार यादव की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आरोप की गंभीरता और अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सबूतों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। जेवर थाने में वादी ने 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 16 अगस्त को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई थी। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी मुकेश कुमार यादव ने लड़की का अपहरण किया और उससे जबरन शादी की। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताई गई, जो घटना के समय नाबालिग थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने धारा-164 सीआरपीसी के तहत दिए बयान में आरोपी के साथ जबरन शादी और दुर्व्यवहार के आरोप की पुष्टि की थी। न्यायालय ने कहा कि जमानत की सुनवाई के दौरान सा...