उरई, नवम्बर 25 -- उरई। रामपुरा थाना क्षेत्र में बीते वर्ष 2023 में दर्ज हुए अपहरण के मामले में जज ने दोषी युवक को पुलिस ने चार वर्ष की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता ह्रदेश पांडेय ने बताया कि रामपुरा के बिलौड़ निवासी पिंकी राठौर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया थ कि उसके पिता संतराम राठौर लापता हो गए। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। खोजबीन करने पर पता चला कि गांव के ही अवधेश उर्फ अवध चौबे ने जमीन के लालच में उसके पिता संतराम की हत्या करने के लिए अपहरण किया है। उसने पुलिस को बताया था कि सात जुलाई वर्ष 2023 को गांव के लोगों ने उन्हें अवधेश के साथ देखा था। उसके बाद से उसका कही पता नहीं चला था। इस पर पुलिस ने अवधेश उर्फ अवध चौबे पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जबस...