एटा, जून 26 -- साल 2004 के रिजोर क्षेत्र में सोते समय बालक का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। थाना रिजोर के गांव नगला खंगर निवासी राममोहन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 28 जुलाई 2004 को आरोपी नेम सिंह पुत्र नौबत सिंह निवासी टीकमपुर थाना रिजोर, कुंवरपाल उर्फ कनुआ पुत्र सिंहमन निवासी दलीपपुर थाना औंछा मैनपुरी सहित अन्य आरोपी घर में घुस आए थे और सोते समय 12 साल के बेटे अनुज का अपहरण कर ले गए थे। बेटे के चीखने की आवाज सुनकर पीड़ित, पत्नी जाग गई थी। आरोपियों ने तीन लाख की मांग करते हुए बेटे को लेकर भाग गए थे सूचना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। रिजोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन अगस्त को जिला फर्रुखाबाद थाना मोहम्मदाबाद के गांव जलाल...