बदायूं, दिसम्बर 12 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कुमारी रिंकू ने अपहरण के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विचारण के दौरान चार आरोपियों की मौत हो गई, जबकि पांच आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। भियोजन पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश वावू शर्मा के मुताबिक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव कुरऊ के रहने वाले अमर सिंह ने छह जून 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका भाई करन सिंह गांव के ही तीन अन्य कृषकों वेद प्रकाश, बृजेश व मंगलीराम के साथ पांच जून 2005 की रात को खेत में अपने नलकूप से सिंचाई कर रहे थे। रात कर...