बुलंदशहर, जुलाई 13 -- एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने अपहरण के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। शिकारपुर क्षेत्र के गांव अजनारा निवासी वादी मुकदमा मोहित कुमार ने 11 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 11 जनवरी की सुबह उनकी दो भतीजी सुबह के समय घर से बुलंदशहर एक बैंक में जाने की बात कह कर आई थीं। शाम चार बजे उनकी छोटी भतीजी ने जानकारी दी कि बड़ी बहन को एक महिला व दो व्यक्ति जबरन अपने साथ ले गए हैं। तलाश करने पर जानकारी मिली कि आरोपी उनकी भतीजी को नगर के एक होटल में रात को लेकर ठहरे थे। होटल से मिले आरोपियों के दस्तावेजों के आधार पर उनकी शिनाख्त पुष्पेंद्र सिंह तोमर निवासी ग्वालियर, मध्य प्रदेश और योगेंद्र सिंह निवासी भिवानी हरियाणा के रूप में ...