फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 29 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपहरण के मामले में एक आरोपित को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। घटना वर्ष 1995 में कंपिल थाना क्षेत्र में हुयी थी। मिलकिया गांव के सरविंदर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह ट्रैक्टर ट्राली तिहैया से गुड़ लादकर कंपिल होकर मैनपुरी बेचने जा रहा था। इसके साथ गुड़ के मालिक मेघनाथ और शेषनाथ जाटव निवासी तिहैया भी ट्रैक्टर पर बैठै थे। जैसे ही ट्रैक्टर रात करीब 12 बजे कंपिल के पश्चिम क्रेसर से पूर्व पहुंचा तो वहां पर बदमाश बंदूक तमंचे लेकर मिल गये। बदमाशों ने ट्रैक्टर रोक लिया और ट्रैक्टर से सरविंदर को उतारकर उत्तर की तरफ कटरी में लेकर चले गये। रास्ते में उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। रात भर चलने के बाद किसी स्थान पर उसे फिर दिन में किसी घर में ज...
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