मधुबनी, जुलाई 24 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नारायण कुमार प्रियदर्शी की अदालत ने अपहरण के बाद नाबालिग के साथ यौनाचार करने के आरोप में आरोपित बलराम सिंह को दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक खुर्शीद आलम ने बलराम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। स्पेशल पीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में कलुआही थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय बच्ची दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना के लिए जा रही थी। इसी दौरान आरोपित ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण कर बच्ची को दिल्ली ले गया। वहां बच्ची के साथ जबरन यौनाचार क...