बाराबंकी, अगस्त 26 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपहरण के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दो वर्ष नौ माह का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जैदपुर थाने पर अपहरण के एक मुकदमे कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम मदारीपुर इनायतपुर निवासी अजय कुमार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए थे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अजय को दोषी करार देते हुए उसे दो वर्ष नौ माह का कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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