मथुरा, अक्टूबर 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या -2 विनय कुमार ने एक युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि थाना हाइवे के गांव देवीपुरा निवासी सोहन लाल ने 25 जून 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उनका बेटा बबलू मोटरसाइकिल से घर आया था। मोटरसाइकिल की चाबी रखने के बाद पैदल वापस चला गया। रात्रि को करीब सवा आठ बजे जब उन्होंने बबलू को फोन किया तो फोन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठाया और कहा कि बबलू हमारे कब्जे में है। अभी दो लाख रुपये लेकर हाइवे पर आ जाओ। पुलिस को खबर की तो उसे जान से मार देंगे। इस पर पुलिस ने जितेश को गिरफ्तार कर लिया। विजय सिंह उर्फ बाली उर्फ संजय फरह पुलिस के...