अररिया, जनवरी 28 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। अपहरण के बाद हत्या के एक मामले में एडीजे पंचम संतोष कुमार दुबे की अदालत ने एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सत्रवाद संख्या 280/19 में 22 जनवरी को ही आरोपी को दोषी माना था। कोर्ट ने प्रतापगंज थाना क्षेत्र के बेलही निवासी संजय यादव को भादवि की धारा 302 और 364 के तहत अजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना जबकि भादवि की धारा 201 के तहत 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपी संजय यादव को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी और जेल में बिताए गए अवधि सजा की अवधि में समायोजित होगा। अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन और बचाव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.