सोनभद्र, फरवरी 23 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को बस संचालक के भतीजे का अपहरण कर फिरौती वसूलने के पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार वादी रमाकांत देव पाण्डेय निवासी ग्राम नरोत्तमपुर, थाना पन्नूगंज की बस 19 जनवरी 2009 को खलियारी से चरगड़ा गई थी। रात करीब 12:30 बजे हथियारबंद बदमाशों ने बस स्टाफ को बंधक बनाकर उनके भतीजे रिंकू पाण्डेय का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने मोबाइल से लगातार संपर्क कर पहले 20 लाख, फिर 15 लाख और अंत में 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। बाद में 26 जनवरी 2009 को ढाई लाख रुपये लेकर रिंकू को मुक्त किया गया। इस मामले में थाना मांची में धारा 364ए आईपीसी के तहत म...