रांची, मई 15 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपी अर्पित शर्मा उर्फ अर्पित प्रमोद को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। वह 29 नवंबर 2024 से लगातार जेल में ही है। उस पर जेएसएससी नामकुम कार्यालय में कार्यरत विजय लाल उरांव का अपहरण करने का आरोप है। आरोपियों ने उन्हें अपहरण करके बुंडू जंगल में ले गया। जहां अपराधियों ने विजय लाल की पत्नी को फोन कर 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। घटना को लेकर 27 नवंबर 2024 को नामकुम थाना में कांड संख्या 446/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
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