भभुआ, फरवरी 13 -- स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई कर अदालत में सुनाई सजा सजायफ्ता पर लगा 25 हजार रुपया अर्थदंड, नहीं देने पर पांच माह कैद (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष पाक्सो न्यायाधीश सह एडीजे छह आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सजा पाने वाला आरोपित जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। पाक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पाण्डेय ने बताया कि मामले को जिला प्रशासन द्वारा स्पीडी ट...