श्रावस्ती, नवम्बर 4 -- श्रावस्ती, संवाददाता। शादी करने की नियत से अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने तीन साल में सजा सुनाई। न्यायालय की ओर से आरोपी को दोषी करार दिया गया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सोनवा थाना क्षेत्र के कटिलिया निवासी विमल वर्मा पुत्र धर्मू ने वर्ष 2022 में शादी की नियत से एक किशोरी का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़ित किशोरी के परिजनों की तहरीर पर सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जो बाद में जमानत लेकर बाहर आ गया। पुलिस की ओर से विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद न्यायालय में मामले का विचारण शुरू हुआ। मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी व...