मुजफ्फर नगर, जुलाई 25 -- नाबालिग का बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा व 15 हजार रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि 8 नवम्बर 2020 को उसकी नाबालिग बेटी घर पर सो रही थी। सुबह पांच बजे अहतेश्याम निवासी गांव खुड्डा थाना छपार बाइक लेकर उसके घर पर पहुंचा और बेटी का बहला फुसलाकर अपहरण कर जंगल में ले गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस को किशोरी ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में...