प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 3 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले आरोपी कथित प्राइवेट शिक्षक शनि कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी प्रदीप कुमार पांडेय ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमा के अनुसार बीते 14 मार्च को उसकी नाबालिग बेटी गांव के पास टहलने गई थी। आरोपी ने वादी की बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुराचार किया। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है।

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