बागपत, नवम्बर 4 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दसवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि बालैनी थाने पर सितंबर 2020 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया था कि उसकी बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है, जो कॉलेज जाने के बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाशने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद कर न्यायालय के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए। अपने बयानों में छात्रा ने संदीप पर बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने की बात कहीं। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को ग...
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