हाथरस, मई 10 -- एडीजे पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा हाथरस,कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने दोषी पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 13 दिसंबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय बेटी को एक युवक समय करीब रात दस बजे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पिता की तहरीर के आधार पर राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की। इस मामले में विवेचक ने विवेच...